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कर्मचारी कैसे उठाएं पुरानी पैंशन योजना का लाभ, कैब‍िनेट का बड़ा फैसला?

महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली: बड़ी खबर

महाराष्ट्र सरकार का निर्णय

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत, नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। यह कदम तब उठाया गया है जब सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों ने OPS की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल की थी।

मुख्य बिंदु

  1. कैबिनेट का निर्णय: मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें नवंबर 2005 के बाद नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को OPS का विकल्प देने की बात की गई है।
  2. लाभार्थी: इस फैसले से महाराष्ट्र के 26,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन नियुक्ति पत्र बाद में मिला। इन्हें छह महीने के अंदर OPS और नई पेंशन स्कीम (NPS) के बीच चयन करने की सुविधा दी जाएगी और अगले दो महीने में दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की विशेषताएँ

  • स्थिर पेंशन: OPS के तहत, कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन के आधे के बराबर पेंशन मिलती है। यह पेंशन राशि महंगाई राहत भत्ता के साथ बढ़ती है।
  • पारिवारिक लाभ: इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी पेंशन मिलती है।
  • स्थिरता: OPS को कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की गारंटी देती है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

  • परिवर्तन: 1 जनवरी 2004 से OPS की जगह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू किया गया था। NPS एक न‍िश्‍च‍ित-योगदान वाली पेंशन स्कीम है, जिसमें कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं।
  • कम लाभकारी: NPS में रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की गारंटी नहीं होती, इसलिए इसे OPS के मुकाबले कम लाभकारी माना जाता है।

पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय कई वर्षों से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपनी पेंशन योजना के विकल्प को लेकर बेहतर निर्णय ले सकेंगे।

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